आयकर नोटिस मामले में कांग्रेस को राहत, नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई
याचिकाकर्ता केवल एक राजनीतिक दल है
शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया कि आम चुनावों के मद्देनजर आयकर अधिकारी कांग्रेस पार्टी से दो वित्तीय वर्ष के 3,500 करोड़ रुपए की मांग के संबंध में 24 तक उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी से 3,500 करोड़ रुपए की कथित बकाया कर वसूली मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष कहा कि वह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। न्यायमूर्ति नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष कांग्रेस पार्टी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आयकर विभाग का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता तुषार मेहता ने ये आश्वासन दिया। उन्होंने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया कि आम चुनावों के मद्देनजर आयकर अधिकारी कांग्रेस पार्टी से दो वित्तीय वर्ष के 3,500 करोड़ रुपए की मांग के संबंध में 24 तक उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। शीर्ष अदालत ने इस मामले में मेहता के ये बयान दर्ज करने के साथ ही अगली सुनवाई के लिए 24 तारीख मुकर्रर कर दी।
135 करोड़ रुपए तो पहले ही कुर्क कर चुके: सिंघवी
कांग्रेस का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता एएम सिंघवी ने दलील दी कि याचिकाकर्ता केवल एक राजनीतिक दल है, लाभ कमाने वाला कोई संगठन नहीं। आयकर के मामले में कांग्रेस पार्टी की 135 करोड़ रुपए की राशि आयकर विभाग पहले ही कुर्क कर चुका है। मेहता ने हालांकि करीब 3,500 करोड़ रुपये बकाया वसूली की मांग अदालत के समक्ष दोहराई। उन्होंने कहा कि आयकर अपीलों से उत्पन्न मुद्दों पर अभी फैसला सुनाया किया जाना बाकी है, लेकिन मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग मामले को तूल नहीं देना चाहता। आयकर विभाग आय कर वसूली मामले में कांग्रेस के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाएगी।
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