छह माह पुराने मामले में नाबालिग से रेप करने के आरोपी को उम्रकैद
राशन के गेहूं दिलाने के बहाने साथ ले गया
कोर्ट ने अपने फैसले में टिप्पणी लिखी ऐसे आरोपी के खिलाफ नरमी का रूख नहीं अपनाया जा सकता।
कोटा। नाबालिग से रेप करने के करीब 6 महीने पुराने मामले में पॉस्को कोर्ट क्रम 3 ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने 50 वर्षीय आरोपी को अंतिम सांस तक (उम्रकैद) कारावास की सजा व 21 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी पड़ोस में रहने वाली 13 साल की नाबालिग को गेहूं दिलाने के बहाने घर से बुलाकर अपने साथ ले गया। फिर खाल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट ने अपने फैसले में टिप्पणी में लिखा कि जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवता भी निवास करते हैं। समाज में कन्या पूजन किया जाता है,लोग कन्याओं के चरणों का पूजन करते है। मनुष्य के द्वारा इस तरीके का घृणित कृत्य किया है। ऐसे आरोपी के खिलाफ नरमी का रूख नहीं अपनाया जा सकता। इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने 5 अक्टूबर 2023 बूढ़ादीत थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि उनकी 13 साल बेटी पांचवीं कक्षा में पढ़ती है। पड़ोस में रहना वाला व्यक्ति राशन के गेहूं दिलाने का बहाना करके 13 साल की बेटी को अपने साथ ले गया। फिर खाल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी ने घर लौटने पर सारी बात बताई। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश कर 12 गवाहों के बयान कराए व 21 दस्तावेज पेश किए।
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