पूर्व मिसेज राजस्थान प्रियंका चौधरी को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज
हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर व्यापारी से लाखों रुपए की वसूली करने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही पूर्व मिसेज प्रियंका चौधरी को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर व्यापारी से लाखों रुपए की वसूली करने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही पूर्व मिसेज राजस्थान प्रियंका चौधरी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश आरोपी प्रियंका की जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए। कोर्ट ने कहा कि प्रकरण में अनुसंधान लंबित है, ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।
आरोपी की ओर से जमानत याचिका में कहा गया कि पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है। इसके अलावा उससे कोई पूछताछ और बरामदगी भी शेष नहीं है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील शेरसिंह महला ने कहा कि याचिकाकर्ता पर व्यापारी से 50 लाख रुपए से अधिक लेने का आरोप है। उसने पीड़ित को हनी ट्रैप में फंसाया और फिर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने की धमकी देकर रुपए और भूखंड मांगा। इसके अलावा आरोपी का पति पुलिस में तैनात है। पुलिस ने अनुसंधान पूरा नहीं किया है, इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपी महिला की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
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