निगम ग्रेटर ने कोचिंग सेंटरों का किया सर्वे
आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है
एक लाइब्रेरी को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 एवं 282 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है।
जयपुर। नगर निगम जयपुर ग्रेटर की 6 सदस्यीय टीम गठित की गई है। इस टीम ने फील्ड में रहकर कोचिंग संस्थानों का सर्वे किया। निगम टीम ने गोपालपुरा बाइपास स्थित कोचिंग संस्थानों का सर्वे किया। जिसके तहत टीम ने 30 कोचिंग संस्थानों एवं एक लाइब्रेरी को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 एवं 282 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है।
उपायुक्त मानसरोवर जोन सीता वर्मा ने बताया कि नोटिस में कोचिंग संस्थानों से स्वामित्व संबंधित दस्तावेज, भू-उपयोग पट्टा, भवन निर्माण स्वीकृति, फायर एनओसी, नगरीय विकास कर, पार्किग सुविधा की स्थिति मय प्लान, संस्थानों में नामांकित विद्यार्थीयों की संख्या सहित अन्य बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि 2 दिवस में उक्त दस्तावेज पेश नहीं किए जाते है तो संबंधित कोचिंग संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार सीज की कार्रवाई की जाएगी।
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