एसआई भर्ती पेपर लीक मामला, हाईकोर्ट ने 16 आरोपियों को दी जमानत
आरोपी सुरेश साहू की जमानत याचिका की खारिज
अदालत ने कहा कि मामले की पत्रावली को देखने से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं का मामला भी उन अन्य सह आरोपियों के समान है, जिन्हें पूर्व में जमानत मिल चुकी है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को भी जमानत दिया जाना उचित होगा।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती - 2021 पेपर लीक मामले में 16 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। वहीं अदालत ने भर्ती में नकल कराने के आरोपी सुरेश साहू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह आदेश आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए।
अदालत ने कहा कि मामले की पत्रावली को देखने से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं का मामला भी उन अन्य सह आरोपियों के समान है, जिन्हें पूर्व में जमानत मिल चुकी है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को भी जमानत दिया जाना उचित होगा।
रेणु के अधिवक्ता ने कहा: ससे कोई रिकवरी नहीं हुई
जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आरोपी ट्रेनी एसआई रेणु कुमारी की ओर से अधिवक्ता दीपक चौहान ने कहा कि मामले में उससे कोई रिकवरी नहीं हुई है। एसओजी के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह साबित हो कि भर्ती का पेपर उसके पाया आया हो। वहीं अन्य आरोपियों की ओर से अधिवक्ता माधव मित्र व एसआर बाजवा ने कहा कि आरोपी लंबे समय से जेल में है। मामले में चालान पेश हो चुका है और अन्य कोई अनुसंधान नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।
आरोपियों के खिलाफ रुपए का लेन-देना होना पाया गया : विशेष अधिवक्ता
इसके विरोध में राज्य सरकार की ओर से विशेष अधिवक्ता अनुराग शर्मा ने कहा कि जांच में आरोपियों के खिलाफ रुपए का लेन-देना होना पाया है। वहीं इस संबंध में करवाई गई एफएसएल रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। यह पेपर लीक से जुड़ा गंभीर मामला है। आरोपियों को जमानत देने से मामले के गवाह प्रभावित होने की संभावना है, इसलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों को जमानत देते हुए एक आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है।
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