बंगाल में दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश, फांसी या उम्रकैद तक का प्रावधान
बंगाल विधानसभा में आज दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश किया गया है। जिसमें उम्रकैद या आखिरी सांस तक सजा का प्रावधान किया गया है।
कोलकाता। बंगाल विधानसभा में आज दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश किया गया है। जिसमें उम्रकैद या आखिरी सांस तक सजा का प्रावधान किया गया है। सजा में यह अपराध गैर जमानती भी हो सकता है। बंगाल विधानसभा में यह विधेयक अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024 नाम से रखा गया है।
विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने पर कहा कि इसके लिए विपक्ष से परामर्श नहीं लिया गया। यह सरकार का एकतरफा फैसला है।
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