लघु उद्योगों को मिली बड़ी राहत: रियायती ऋण स्वीकृति की समय सीमा दो माह बढ़ी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (एमएलयूपीवाई) के अंतर्गत बैंक स्वीकृति की समय सीमा बढ़ाकर प्रदेश के लघु उद्यमियों को बड़ी राहत प्रदान की है।
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (एमएलयूपीवाई) के अंतर्गत बैंक स्वीकृति की समय सीमा बढ़ाकर प्रदेश के लघु उद्यमियों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब बैंक स्वीकृति की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। इससे लघु उद्योगों को रियायती ऋण प्राप्त करने में सहूलियत होगी।
फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) ने इस मुद्दे को सरकार के समक्ष गंभीरता से उठाया था, जिस पर विचार करते हुए सरकार ने समय सीमा में यह वृद्धि की है। प्रमुख शासन सचिव उद्योग, मुकुल शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 10 करोड़ रुपये तक के लघु उद्योगों को 6 प्रतिशत ब्याज में छूट मिलती है। इसके लिए कमेटी से ऋण पास कराने के बाद बैंक की स्वीकृति अनिवार्य होती है। अब बैंक से ऋण स्वीकृति के बाद, 31 दिसंबर तक ऋण का वितरण किया जाएगा।
फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और एसीएस अजिताभ शर्मा का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से अधिक से अधिक लघु उद्यमी एमएलयूपीवाई का लाभ उठा सकेंगे।
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