भजनलाल सरकार को मिली बड़ी राहत, अब राजस्थान में नए जिलों की संख्या घटाने और बढ़ाने में कोई रोड़ा नहीं

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने दी जिलों का बॉर्डर चेंज करने की छूट

भजनलाल सरकार को मिली बड़ी राहत, अब राजस्थान में नए जिलों की संख्या घटाने और बढ़ाने में कोई रोड़ा नहीं

राजस्थान सरकार ने गत दिनों जनगणना रजिस्ट्रार जनरल को एक पत्र लिखकर जिलों की सीमाओं के परिवर्तन करने के लिए छूट मांगी थी।

जयपुर। अब राजस्थान में नए जिलों की संख्या बढ़ाने और घटाने में कोई रोड़ा नहीं रहेगा। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को सभी राज्यों को जिलो की सीआओं में बदलाव करने की छूट दे दी है। केन्द्र के इस फैसले से प्रदेश की भजनलाल सरकार को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले केन्द्र सरकार ने  जिलों की सीमाएं फ्रीज रहने के आदेश दिए थे। केवल नए उपखण्डों-तहसीलों और गांवों का परिसीमन करने की छूट दी थी।

पिछले दिनों जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने जिलों की सीमाओं का परिसीमन करने से इनकार कर दिया था। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने स्पष्ट कहा है कि जिलों की सीमाएं फ्रीज ही रहेंगी। राजस्थान सरकार ने गत दिनों जनगणना रजिस्ट्रार जनरल को एक पत्र लिखकर जिलों की सीमाओं के परिवर्तन करने के लिए छूट मांगी थी। इस पर जनगणना रजिस्ट्रार ने राजस्थान में नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर लगी रोक में कुछ छूट दी थी। राज्य सरकार को जुलाई में विधानसभा में पेश बजट और एप्रोप्रिएशन बिल के दौरान घोषित नए उपखण्ड, तहसील, उप-तहसील और नए राजस्व गांवों को नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी है। जनगणना रजिस्ट्रार ने कहा था कि बजट में घोषित इन प्रशासनिक यूनिटों के गठन पर जनगणना की रोक नहीं रहेगी, लेकिन जिलों की बाउंड्री पर किसी तरह की छूट नहीं होगी। 

राजस्व विभाग ने जनगणना रजिस्ट्रार जनरल को अगस्त में चिट्ठी लिखकर नए जिले, उपखंड, तहसील और राजस्व गांव बनाने और उनकी बाउंड्री बदलने पर लगी रोक से छूट देने की मांग की थी। इसके लिए 20 अगस्त को ही चिट्ठी लिखी थी। 

राजस्थान सरकार की इस चिट्ठी पर जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की तरफ  से जवाब आ गया था। उनकी बाउंड्री में बदलाव करने पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। सीएम भजनलाल ने भी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लेटर भेजकर नए जिलों के गठन और उनकी बाउंड्री में बदलाव करने पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। 

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इसलिए मांगी थी छूट
जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने गत एक जुलाई से सभी प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज कर दिया है। एक जुलाई के बाद किसी तरह के नए जिले, उपखंड, तहसील और गांव बनाने और उनकी बाउंड्री में बदलाव पर रोक लगाई हुई है। बिना जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की मंजूरी के वार्ड की सीमा में भी बदलाव नहीं हो सकता। 

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केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अपने जिलों की सीमाओं में बदलाव करने की छूट दे दी है। इसके लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब राजस्थान में जिलों का परिसीमन करने में कोई रोक नहीं है।
-दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग

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