बग्गा को हाईकोर्ट से राहत, देर रात जज के घर हुई सुनवाई
देर रात तक चलता रहा नाटकीय घटनाक्रम
मोहाली कोर्ट ने जारी किया था गिरफ्तारी वारंट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
नई दिल्ली/चंडीगढ़। भाजपा नेता तजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी पर देर रात तक ड्रामा चला जहां एक ओर पंजाब के मोहाली की अदालत ने बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर साइबर क्राइम थाना प्रभारी को अगली सुनवाई पर उन्हें कोर्ट में पेश करने को कहा। इस आदेश के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई। जिसपर देर रात सुनाई करते हुए जस्टिस अनूप चितकारा ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी। सुनवाई जस्टिस चितकारा के घर पर हुई। इससे पहले पंजाब पुलिस ने बताया कि एक मई को थाना पंजाब स्टेट साइबर क्राइम, एसएएस नगर द्वारा तजिंदर बग्गा के खिलाफ हिंसा भड़काने, आपराधिक धमकी देने, सोशल मीडिया पर झूठे और सांप्रदायिक भड़काऊ बयान पोस्ट करने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। मोहाली की अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 मई, 2022 की तारीख तय की है।
भाजपा का केजरीवाल के घर प्रदर्शन
इधर, भाजपा नेता बग्गा केजरीवाल के घर प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं। उनके साथ सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता भी हैं। पुलिस ने पूर्व विधायक मजिंदर सिंह सिरसा समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है।
मैं डरूंगा नहीं : बग्गा
बग्गा ने शनिवार को अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि उन पर 1 नहीं बल्कि 100 एफआईआर कर दो, तब भी वे डरने वाले नहीं हैं। वे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस
उधर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने बग्गा को गिरफ्तारी के दौरान पगड़ी ना पहनने देने के मामले में संज्ञान लेते हुए पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है। जिसमें उनसे 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। आयोग का कहना है कि इस मामले में एक सिख व्यक्ति के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।
डिटेन मामले में सुनवाई टली
बग्गा को गिरफ्तार करने के बाद पंजाब पुलिस को दिल्ली और हरियाणा में डिटेन के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब मंगलवार को सुनवाई होगी।
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