भजनलाल शर्मा ने मांगी स्थाई हाजिरी माफी, अदालत ने प्रार्थना-पत्र किया खारिज
यायालय को आवश्यकता होने पर वे उपस्थित होते रहेंगे
प्रार्थना पत्र में भजनलाल शर्मा की ओ रसे कहा गया कि मामले में वर्ष 2013 में पेश आरोप पत्र में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 353 सपठित धारा 34 का ही आरोप है।
जयपुर। जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 ने गोपालगढ़ हिंसा प्रकरण की चल रही ट्रायल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को स्थाई रूप से हाजिरी माफी देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस संबंध में सीएम शर्मा की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। पीठासीन अधिकारी अनामिका सारण ने अपने आदेश में कहा कि अदालत ने भजनलाल शर्मा को अग्रिम जमानत देते समय यह शर्त लगाई थी कि प्रकरण में न्यायालय को आवश्यकता होने पर वे उपस्थित होते रहेंगे। आरोपी की ओर से अनुपस्थिति की परिस्थिति में हाजिरी माफी पेश की जा सकती है। वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि वे अदालत में हाजिर होने में असमर्थ हों। अदालत की ओर से तलब करने पर ही उन्हें उपस्थित होना है और जरूरत पड़ने पर उनके अधिवक्ता हाजिरी माफी पेश कर सकते हैं। ऐसे में उनकी ओर से पेश स्थाई हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
प्रार्थना पत्र में भजनलाल शर्मा की ओ रसे कहा गया कि मामले में वर्ष 2013 में पेश आरोप पत्र में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 353 सपठित धारा 34 का ही आरोप है। मामला करीब 11 साल से लंबित है। प्रार्थी वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर है और उसे अक्सर राजकार्य के चलते जयपुर से बाहर और विदेश भी जाना होता है। ऐसे में उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर स्थाई हाजिरी माफी प्रदान की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।
Comment List