सुप्रीम कोर्ट में केंंद्रीय मंत्री वीके सिंह के बयान के खिलाफ याचिका खारिज, कहा- प्रधानमंत्री को पत्र लिखें
सुप्रीम कोर्ट ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) संबंधी विवादित बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कि यदि याचिकाकर्ता को मंत्री का बयान पसंद नहीं है तो वह प्रधानमंत्री को पत्र लिखें और उन्हें हटाने की मांग करें।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) संबंधी विवादित बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री जनरल वी के सिंह के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता एवं पेशे से वकील चंद्रशेखरन रमासामी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि यदि याचिकाकर्ता को मंत्री का बयान पसंद नहीं है तो वह प्रधानमंत्री को पत्र लिखें और उन्हें हटाने की मांग करें। यदि मंत्री सही नहीं हैं तो प्रधानमंत्री खुद ही उन्हें हटा देंगे।
बता दें कि जनरल सिंह ने तमिलनाडु की यात्रा के दौरान कहा था कि आपमें से कोई नहीं जानता कि हमने कितनी बार एलएसी को पार किया है। हम घोषणा नहीं करते। चीनी मीडिया उसे कवर नहीं करती। उन्होंने आगे कहा था कि चीन यदि 10 बार नियंत्रण रेखा पार करता है तो भारत कम से कम 50 बार ऐसा करता है। याचिकाकर्ता की दलील थी कि जनरल सिंह ने राष्ट्र के खिलाफ नफरत, अवमानना और असंतोष फैलाने वाला बयान दिया है।
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