रिलायंस-फ्यूचर ग्रुप की 24 हजार करोड़ की डील को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन के पक्ष में सुनाया फैसला

रिलायंस-फ्यूचर ग्रुप की 24 हजार करोड़ की डील को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन के पक्ष में सुनाया फैसला

रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की बहुचर्चित डील मामले में अमेजन के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसके बाद रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की करीब 24 हजार करोड़ की डील पर रोक लग गई है।

नई दिल्ली। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की बहुचर्चित रिटेल डील मामले में अमेजन के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसके बाद रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की करीब 24 हजार करोड़ की डील पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिलायंस, फ्यूचर ग्रुप की रिटेल संपत्ति खरीदने के सौदे पर आगे नहीं बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिंगापुर में जो इमरजेंसी आर्बिट्रेशन का फैसला है, वह भारत में भी लागू होगा।

बता दें कि सिंगापुर में रिलायंस-फ्यूचर ग्रुप के फैसले पर रोक लगा दी गई थी, इसके बाद अमेजन ने भारत में भी विलय सौदे के खिलाफ याचिका दायर की थी। करीब 24 हजार करोड़ की डील के खिलाफ अमेजन ने सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, हाईकोर्ट ने इस डील रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इसी के बाद अमेजन की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। इसी साल फरवरी में अमेजन ने सुप्रीम कोर्ट में फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें फ्यूचर ग्रुप के रिटेल असेट्स को रिलायंस रिटेल को बेचने को चुनौती दी गई।

देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रचलित बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप का ही हिस्सा है। कुछ वक्त पहले रिटेल मार्केट को लेकर 24,713 करोड़ रुपए की डील के बाद रिलायंस के पास फ्यूचर ग्रुप के मालिकाना हक आ गए थे। अमेजन ने इस डील पर विरोध जताया था, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप की ही एक कंपनी फ्यूचर कूपन्स में अमेजन की 49 फीसदी की हिस्सेदारी थी। डील के मुताबिक अगर कंपनी बेची जाती है तो खरीद का पहला अधिकार अमेजन का ही होगा, लेकिन रिलायंस-फ्यूचर ग्रुप की डील में इसका पालन नहीं हुआ था।

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