प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 23 लोग यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित : इनमें 6 भारतीय नागरिक, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आतंकवादी गतिविधियों को दे रहे अंजाम

जम्मू-कश्मीर से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम

प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 23 लोग यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित : इनमें 6 भारतीय नागरिक, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आतंकवादी गतिविधियों को दे रहे अंजाम
आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत गृह मंत्रालय ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रतिबंधित संगठनों के 23 और व्यक्तियों को 'आतंकवादी' घोषित। आतंकवादी घोषित व्यक्तियों में से 17 पाकिस्तानी और 6 भारतीय नागरिक हैं । ये सभी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।

नई दिल्ली। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त करने की नीति के तहत गृह मंत्रालय ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रतिबंधित संगठनों के 23 और व्यक्तियों को 'आतंकवादी' घोषित किया है। आतंकवादी घोषित व्यक्तियों में से 17 पाकिस्तानी और 6 भारतीय नागरिक हैं ये सभी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार भारत और भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा, गृह मंत्रालय ने आज प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 23 खूंखार आतंकवादियों को 'गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम' (यूएपीए) के तहत आतंकवादी घोषित किया।

ये घोषित आतंकवादी भारत-विरोधी गतिविधियों, आतंकी हमले करने, आतंकवाद को बढ़ावा देने, हथियारों की तस्करी, सीमा पार से घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद करने, फंड जुटाने और आतंकवादियों की भर्ती करने जैसे कामों में शामिल हैं। आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तानी नागरिक हैं और 6 भारतीय नागरिक हैं। हालांकि, ये सभी अभी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। मोदी सरकार भारत और के लोगों की सुरक्षा के लिए हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए कटिबद्ध है।"

गृह मंत्रालय ने कहा कि इन्हें औपचारिक रूप से आतंकवादी घोषित किया जाना केवल इनके वित्तीय तंत्र, आवागमन, भर्ती क्षमता और आतंक समर्थित गतिविधियों की रोकथाम कर आतंकी इकोसिस्टम को ख़त्म करने में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि राष्ट्र-विरोधी एवं आतंकी गतिविधियों के विरुद्ध एक सशक्त निरोधक होने का भी सन्देश देगा। इसके अतिरिक्त, यह सुरक्षा एवं विधि प्रवर्तन संस्थाओं की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तर पर समन्वित वैधानिक, अन्वेषणात्मक और निवारक कार्रवाई आरम्भ करने की क्षमता को बढ़ावा देगा। इनमें से ज्यादातर आतंकवादी जैश--मोहम्मद (जेईएम), लश्कर--तैयबा (एलईटी), जमात-उद-दावा (जेयूडी), हरकत-उल-मुजाहिद्दीन (एचयूएम), पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (पीएमएमएल), अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे कुख्यात आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) में संशोधन के बाद से अब तक कुल 57 व्यक्तियों को उक्त अधिनियम की धारा 35 के अधीन चतुर्थ अनुसूची में 'आतंकवादी' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

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