राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2024 के प्रावधानों में किया गया स्पष्टीकरण, विकास परियोजनाओं को मिलेगी स्पष्टता
संबंधित निकायों को नीति के प्रावधानों की स्पष्ट व्याख्या उपलब्ध
जयपुर। राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2024 के प्रभावी क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों तथा विभिन्न हितधारकों एवं विभागों से प्राप्त सुझावों के आधार पर नीति के विभिन्न प्रावधानों में स्पष्टीकरण जारी किया है। इसका उद्देश्य टाउनशिप विकास से जुड़े नियमों को अधिक स्पष्ट और व्यवहारिक बनाना है। जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, एक से अधिक खातेदार संयुक्त रूप से एसोसिएशन, कंसोर्टियम, एमओयू अथवा ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से योजना विकसित कर सकेंगे तथा अलग-अलग पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।
10 प्रतिशत मॉर्गेज प्लॉट के स्थान पर टंकण त्रुटि सुधारते हुए 7.5 प्रतिशत मॉर्गेज प्लॉट का प्रावधान स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक 100 आवासीय भूखंडों पर 10 अनौपचारिक दुकानों का प्रावधान, ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवासों के लिए न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित रखने, मास्टर प्लान एवं सेक्टर प्लान की सड़कों के विकास, सड़क नेटवर्क, बफर जोन और तकनीकी तालिकाओं से जुड़ी टंकण त्रुटियों का भी संशोधन किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन स्पष्टीकरणों से टाउनशिप परियोजनाओं के अनुमोदन और क्रियान्वयन में एकरूपता आएगी तथा विकासकर्ताओं और संबंधित निकायों को नीति के प्रावधानों की स्पष्ट व्याख्या उपलब्ध हो सकेगी।

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