कुलदीप सिंह सेंगर को करारा झटका, शीर्ष अदालत ने उम्रकैद की सजा निलंबित करने के हाईकोर्ट के आदेश को पलटा
उन्नाव दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख
शीर्ष अदालत ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबन पर रोक लगा दी है। जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए मामले पर दो महीने में दोबारा विचार करने का निर्देश दिया। सीबीआई की अपील के बाद सेंगर की उम्रकैद बरकरार रहने की संभावना बढ़ गई है।
नई दिल्ली। साल 2017 के चर्चित उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा पर अस्थायी रोक लगाई गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट इस प्रकरण पर दो महीने के भीतर दोबारा विचार करे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली हाई कोर्ट नया फैसला लेते समय शीर्ष अदालत के आदेश से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से सभी तथ्यों और कानूनी पहलुओं का आकलन करे। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सजा निलंबन पर रोक लगा दी थी।

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