केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे की बढ़ी मुश्किलें: अग्रिम जमानत याचिका खारिज, पॉक्सो मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत 

पॉक्सो मामले में बड़ी कार्रवाई

केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे की बढ़ी मुश्किलें: अग्रिम जमानत याचिका खारिज, पॉक्सो मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत 

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बी संजय कुमार के बेटे बी भगीरथ को पॉक्सो (POCSO) मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत खारिज होने और पुलिस के लुकआउट सर्कुलर के बाद आरोपी ने आत्मसमर्पण किया। मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने उसे चेर्लापल्ली केंद्रीय जेल भेज दिया।

हैदराबाद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बी संजय कुमार के बेटे बी भगीरथ को अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शनिवार को पुलिस ने भगीरथ को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। इससे पहले उच्च न्यायालय ने भगीरथ की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने उसे गिरफ्तारी से राहत देने से भी इनकार कर दिया था। इसके बाद इस मामले में तेजी आयी।

भगीरथ के खिलाफ आठ मई को पेटबशीराबाद पुलिस स्टेशन में पॉक्सो का मामला दर्ज हुआ था। तब से ही वह फरार चल रहा था। शनिवार सुबह पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए पांच विशेष टीमें भी बनायीं। इस सघन तलाशी के बीच बी संजय ने रात करीब आठ बजे एक बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया है। इसके तुरंत बाद साइबराबाद पुलिस ने आधिकारिक तौर पर भगीरथ की गिरफ्तारी की घोषणा कर दी। पुलिस ने बताया कि उन्होंने भगीरथ को पुलिस अकादमी के पास अप्पा जंक्शन से हिरासत में लिया है। 

इसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद, केस मॉनिटरिंग ऑफिसर और साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर ऋतुराज स्टेशन पहुंचे। सहायक पुलिस आयुक्त शंकर रेड्डी और इंस्पेक्टर विजयवर्धन ने आरोपी को अदालत में पेश करने की व्यवस्था की निगरानी की। मेडचल में न्यायाधीश के समक्ष पेश करने से पहले पुलिस ने स्थानीय सरकारी अस्पताल में भगीरथ का मेडिकल परीक्षण कराया। अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उसी दिन देर रात पुलिस ने भगीरथ को चेर्लापल्ली केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित कर दिया।

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