दिल्ली के स्कूलों में तेज गर्मी को लेकर मानवीय पहल : अब बच्चों को पीने की पानी की याद दिलाने के लिए बजेगी घंटी, हर 45-60 मिनट बाद मिलेगा हाइड्रेशन ब्रेक
हीटवेव अलर्ट: दिल्ली के स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी
भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब स्कूलों में प्रार्थना सभा और आउटडोर गतिविधियों पर रोक रहेगी। बच्चों को हाइड्रेटेड रखने के लिए हर घंटे "वॉटर बेल" बजेगी। सभी स्कूलों को सुरक्षा मानकों का पालन कर 2 मई 2026 तक रिपोर्ट सौंपनी होगी।
नई दिल्ली। राजधानी में तेज़ होती गर्मी और लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं। इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसके तहत स्कूलों को अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है।
नए आदेश के अनुसार, खुले मैदान में होने वाली प्रार्थना सभाओं और कक्षाओं पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यदि सभा आयोजित करना जरूरी हो, तो उसे कम समय के लिए और छायादार या भवन के भीतर ही किया जाएगा। विद्यार्थियों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए “पानी की घंटी” व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत हर 45 से 60 मिनट में घंटी बजाकर बच्चों को पानी पीने की याद दिलाई जाएगी। साथ ही स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और ठंडा पेयजल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
भीषण गर्मी को देखते हुए सभी आउटडोर खेल और शारीरिक गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी। बच्चों को हल्के सूती कपड़े पहनने और साफ-सफाई बनाए रखने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। स्कूलों में हीटवेव और हीट स्ट्रोक के लक्षणों पर विशेष जागरूकता सत्र आयोजित होंगे। जरूरत पड़ने पर तुरंत प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी अनिवार्य होगी। हर स्कूल में एक नोडल शिक्षक नियुक्त किया जाएगा और 2 मई 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी।

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