सांसदों के वेतन में 24 प्रतिशत की गई बढोतरी, पेंशन 31 हजार रूपए प्रति माह करने का लिया गया निर्णय
बढोतरी एक अप्रैल 2023 से लागू होगी
केन्द्र सरकार ने सांसदों के वेतन दैनिक भत्ते और पेंशन में बढोतरी कर दी है, जिससे अब सांसदों को वेतन के रूप में प्रति माह एक लाख रूपए के बजाय एक लाख 24 हजार रूपए की राशि मिलेगी जो 24 प्रतिशत की बढोतरी है
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने सांसदों के वेतन दैनिक भत्ते और पेंशन में बढोतरी कर दी है, जिससे अब सांसदों को वेतन के रूप में प्रति माह एक लाख रूपए के बजाय एक लाख 24 हजार रूपए की राशि मिलेगी जो 24 प्रतिशत की बढोतरी है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि केन्द्र सरकार ने सांसदों के वेतन, दैनिक भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 3 की उप धारा (2) और धारा 8 ए की उप धारा 1 ए के तहत प्रदत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बढोतरी का निर्णय लिया है।
अधिसूचना के अनुसार सांसदों का वेतन प्रति माह एक लाख रूपए से बढाकर एक लाख 24 हजार रूपए करने, दैनिक भत्ता 2 हजार से बढाकर 2500 रूपए और पेंशन 25 हजार रूपए से बढाकर 31 हजार रूपए प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पांच वर्ष से अधिक की सेवा पर हर एक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन की राशि 2 हजार से बढाकर 2500 रूपए की गई है। यह बढोतरी एक अप्रैल 2023 से लागू होगी।
Comment List