'वंदे मातरम’ पर नई गाइडलाइंस जारी: सरकारी कार्यक्रमों व स्कूलों में छह छंद अनिवार्य, खड़े रहना होगा जरूरी
गाइडलाइंस कब और कहां लागू होंगी?
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को ‘वंदे मातरम’ के बारे में नई गाइडलाइंस जारी कीं, जिसमें कहा गया कि सभी सरकारी इवेंट्स और स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए, और जब यह बजाया जाए तो सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े रहें।
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘वंदे मातरम’ को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब सभी सरकारी कार्यक्रमों और स्कूल असेंबली में राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ से पहले ‘वंदे मातरम’ गाया जाएगा। निर्देशों के अनुसार, गीत के सभी छह छंद (लगभग 3 मिनट 10 सेकंड) गाए या बजाए जाएंगे और इस दौरान सभी को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा।
गाइडलाइंस राष्ट्रपति व राज्यपालों की उपस्थिति वाले समारोहों, नागरिक सम्मान कार्यक्रमों और झंडारोहण अवसरों पर भी लागू होंगी। हालांकि, फिल्म प्रदर्शन के दौरान इसे अनिवार्य नहीं किया गया है।
सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय गीत के सम्मान को औपचारिक और एकरूप बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। हाल में इसके ऐतिहासिक स्वरूप और पूरे संस्करण को शामिल करने को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हुई थी।

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