गिरिराज मलिंगा को झटका : याचिका खारिज, जिला अदालत में चलेगा मुकदमा
जिला अदालत में ट्रांसफर करने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को सही करार दिया
जिला अदालत में ट्रांसफर करने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को सही करार दिया। अब ये मामला जयपुर की जिला अदालत में चलेगा।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 में धौलपुर में दलित इंजीनियर के साथ मारपीट के मामले में राजस्थान के पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा को झटका दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मलिंगा की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने धौलपुर से जयपुर जिला अदालत में ट्रांसफर करने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को सही करार दिया। अब ये मामला जयपुर की जिला अदालत में चलेगा।
पुलिस कमिश्नर को गवाहों की सुरक्षा के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में पर्याप्त सबूत हैं और ट्रायल कोर्ट में समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को गवाहों की सुरक्षा और सुनवाई प्रक्रिया की निगरानी का निर्देश दिया।
यह था मामला
दरअसल मार्च 2022 में धौलपुर के बाड़ी में दलित इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा ने अपने साथियों के साथ इंजीनियर के दफ्तर में घुसकर कुर्सी से हमला कर दिया और उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। गिरिराज मलिंगा पर आरोप है कि उन्होंने इंजीनियर को जातिसूचक गालियां भी दी। इस घटना के बाद मलिंगा के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

Comment List