सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में मंत्री विजय शाह पर 2 हफ्ते में फैसला ले सरकार
मंत्री कुंवर विजय शाह को SIT की रिपोर्ट और कोर्ट की फटकार
भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को कड़ा अल्टीमेटम दिया है।
नई दिल्ली। भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। सोमवार, 19 जनवरी 2026 को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मंत्री कुंवर विजय शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर अगले 14 दिनों के भीतर निर्णय ले।
SIT की रिपोर्ट और कोर्ट की फटकार
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) ने अपनी जांच पूरी कर ली है और सीलबंद लिफाफे में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार, जांच पैनल ने मंत्री शाह पर सांप्रदायिक नफरत (BNS धारा 196) और मानहानि से जुड़ी धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की पर्याप्त आधार पाए हैं। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार अगस्त 2025 से इस रिपोर्ट पर बैठी है, जबकि कानूनन फैसला लेना उसकी जिम्मेदारी है।
"ऑनलाइन माफी" पर संदेह
मंत्री शाह की ओर से पेश वकीलों ने जब दलील दी कि उन्होंने "ऑनलाइन माफी" मांग ली है, तो पीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूछा, "ऑनलाइन माफी क्या होती है?" कोर्ट ने कहा कि आरोपी मंत्री के इरादों और नेकनीयती पर संदेह होने लगा है। कर्नल सोफिया कुरैशी, जो 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद चर्चा में आई थीं, के खिलाफ ऐसी टिप्पणी न केवल अधिकारी का अपमान है, बल्कि सेना की गरिमा को भी ठेस पहुँचाती है। अब इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी, जिसमें सरकार को अनुपालन रिपोर्ट पेश करनी होगी।

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