बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट का रिवीजन कार्य, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- संवैधानिक संस्था के काम पर नहीं लगा सकते हैं रोक

आधार और वोटर कार्ड को करें शामिल  

बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट का रिवीजन कार्य, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- संवैधानिक संस्था के काम पर नहीं लगा सकते हैं रोक

अदालत ने कहा कि प्रदेश में वोटर लिस्ट का रिवीजन कार्य जारी रहेगा। मतदाता सूची में आधार और वोटर कार्ड को शामिल किया जाएं। इस पर चुनाव आयोग विचार करें। 

नई दिल्ली। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट के रिवीजन का कार्य जारी रहेगा। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं लगा सकते हैं। 

अदालत ने कहा कि प्रदेश में वोटर लिस्ट का रिवीजन कार्य जारी रहेगा। मतदाता सूची में आधार और वोटर कार्ड को शामिल किया जाएं। इस पर चुनाव आयोग विचार करें। 

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