दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर लगेगी रोक : उपराज्यपाल ने जारी की अधिसूचना, नया कानून औपचारिक रूप से लागू
फीस बढ़ोतरी को रोकना सरकार का उद्देश्य
अभिभावकों को राहत भी मिलने की उम्मीद है। इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही अब प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे।
नई दिल्ली। निजी स्कूलों की ओर से फीस बढ़ोतरी को लेकर की जा रही मनमानी पर अब रोक लगने वाली है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली एजुकेशन बिल अधिनियम, 2025 को लेकर अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही नया कानून औपचारिक रूप से लागू हो गया है। इस कानून से निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी में पारदर्शिता आएगी। साथ ही अभिभावकों को राहत भी मिलने की उम्मीद है। इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही अब प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे।
इस नए कानून के दायरे में 1700 से अधिक प्राइवेट स्कूल आएंगे। नए कानून के तहत स्कूलों को फीस संरचना, खर्च और वित्तीय जरूरतों को पूरी पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत करना होगा। इस कानून को लागू कर के मनमानी फीस बढ़ोतरी को रोकना सरकार का उद्देश्य है।

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