आदित्य बिरला ग्रुप की बढ़ी मुश्किलें, अल्ट्राटेक सीमेंट को मिले 6.58 करोड़ के दो जीएसटी नोटिस
आईटीसी दावे में अनियमितता का आरोप
अल्ट्राटेक सीमेंट को जीएसटी से जुड़ी देनदारी, ब्याज और जुर्माने सहित 6.58 करोड़ रुपये के दो कर नोटिस मिले हैं। कंपनी पर अयोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट और अधिक आईटीसी दावा करने का आरोप है। कंपनी ने वित्तीय असर से इनकार किया है।
नई दिल्ली। आदित्य बिरला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित देनदारी, ब्याज और जुर्माने समेत कुल 6.58 करोड़ रुपये के दो कर नोटिस मिले हैं। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को बताया कि दोनों नोटिस 18 दिसंबर को मिले हैं। एक नोटिस केंद्रीय जीएसटी के उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित संयुक्त आयुक्त कार्यालय से मिला है। इसमें 72, 62,390 रुपये के जीएसटी, 86,22,535 रुपये के ब्याज और 1,49,41,110 रुपये के जुर्माने की मांग की गयी है। यह राशि कुल 3,08,26,035 रुपये है।
इसमें कंपनी पर अयोग्य होने के बावजूद इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने और उन वेंडरों के नाम पर आईटीसी के दावे का आरोप है जिनके पंजीकरण पहले ही रद्द कर दिये गये थे। दूसरा नोटिस केंद्रीय जीएसटी के पश्चिम बंगाल स्थित भोलापुर के संयुक्त आयुक्त से प्राप्त हुआ है। इसमें 1,74,64, 611 करोड़ रुपये के कर और इतनी ही राशि के ब्याज तथा जुर्माने की मांग की गयी है। कुल राशि 3,49,29,222 करोड़ रुपये है।
मूल आदेश में 2,91,97,103 करोड़ रुपये के कर और इतनी ही राशि को ब्याज तथा जुर्माने की मांग की गयी थी जिसे बाद में संशोधित किया गया है। इस मामले में आरोप है कि जीएसटीआर 2ए में जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट बताया गया था जीएसटीआर 3बी में उससे अधिक का दावा किया गया था। कंपनी ने कहा है कि दोनों मामलों का उसकी वित्तीय स्थिति पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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