historic verdict
भारत 

यौन शोषण मामला: तमिलनाडु पॉक्सो कोर्ट ने पुजारी को सुनाई 178 वर्ष की सजा, लड़कियों को मिठाई खिलाकर देता था वारदात को अंजाम

यौन शोषण मामला: तमिलनाडु पॉक्सो कोर्ट ने पुजारी को सुनाई 178 वर्ष की सजा, लड़कियों को मिठाई खिलाकर देता था वारदात को अंजाम तमिलनाडु की पॉक्सो कोर्ट ने तीन मासूम बच्चियों के यौन शोषण मामले में 70 वर्षीय मंदिर पुजारी को 178 वर्ष की कठोर कारावास सुनाई है। जज गोकुल मुरुगन ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी सजाएं अलग-अलग भुगतने का आदेश दिया। कोर्ट ने पीड़ितों को ₹5 लाख मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।
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ओपिनियन 

ऐतिहासिक फैसला

ऐतिहासिक फैसला हिजाब न तो इस्लाम धर्म का अनिवार्य अंग है और न ही इसके न पहनने से किसी प्रकार के धार्मिक अधिकार का हनन होता है: HC
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