हरियाणा पुलिस के रडार पर फॉलोअर्स : गैंगस्टर की पोस्ट शेयर करने पर पहुंचेंगे जेल, क्राइम ब्रांच ने ऐसी पोस्ट की शुरू की निगरानी 

पोस्ट को शेयर करने वालों पर कार्रवाई शुरू करेंगे

हरियाणा पुलिस के रडार पर फॉलोअर्स : गैंगस्टर की पोस्ट शेयर करने पर पहुंचेंगे जेल, क्राइम ब्रांच ने ऐसी पोस्ट की शुरू की निगरानी 

पुलिस ने हिंसा फैलाने वाले 220 व्यक्तियों (भड़काने वाले और प्रभावित करने वाले) और 400 उपद्रवियों (उपद्रव करने वाले) की पहचान की है। 

चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया पर गैंगस्टर की पोस्ट को लाइक और शेयर करने वालों को चेतावनी दी है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा है कि पुलिस गैंगस्टर को पोस्ट को शेयर करने वालों पर नजर रख रही है। ऐसे में जल्द ही वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैंगस्टरों की पोस्ट को शेयर करने वालों पर कार्रवाई शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच ने ऐसी पोस्ट की निगरानी शुरू कर दी है और उन्हें प्रसारित करने वालों की सूची तैयार कर रही है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर के अनुसार सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों पर नजर रखने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा सीआईडी में एक अलग सोशल मीडिया विंग की स्थापना की गई है, जिसमें 24 घंटे सोशल मीडिया की निगरानी के लिए कर्मियों को तैनात किया गया है। हरियाणा पुलिस ने हिंसा फैलाने वाले 220 व्यक्तियों (भड़काने वाले और प्रभावित करने वाले) और 400 उपद्रवियों (उपद्रव करने वाले) की पहचान की है। 

इन सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की किसी भी अपडेट की गई पोस्ट की जांच की जाएगी और आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री पाए जाने पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी कपूर ने लोगों से गैंगस्टर से संबंधित पोस्ट से दूर रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सामग्री वाले पोस्ट को पुलिस की क्राइम विंग नोडल एजेंसी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को गैर-जिम्मेदाराना संदेशों और वीडियो के प्रसार को रोकने के निर्देश दिए गए हैं, जो भीड़ की हिंसा को भड़का सकते हैं, ऐसी सामग्री का प्रसार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नफरत फैलाने वाले भाषण के बारे में, डीजीपी कपूर ने कहा कि पुलिस ने पिछले एक दशक में शांति भंग करने वालों के खिलाफ 297 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसके परिणामस्वरूप 472 गिरफ्तारियां हुई हैं और 502 सोशल मीडिया यूआरएल हटाए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषण से संबंधित 87.87 प्रतिशत मामलों में कार्रवाई की गई है।

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