इमरान खान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक 

हुमायूं दिलावर ने पीटीआई प्रमुख को निर्देश दिया

इमरान खान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक 

खान के अधिवक्ताओं की आपत्तियों को खारिज करते हुए 10 मई को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने पीटीआई प्रमुख को निर्देश दिया।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में दोषी बताने के दो दिन बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी। यह रोक मामले की अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी। खान के अधिवक्ताओं की आपत्तियों को खारिज करते हुए 10 मई को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने पीटीआई प्रमुख को निर्देश दिया।

पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने एक शिकायत दर्ज कर आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के दौरान मिले उपहारों से संबंधित जानकारी का खुलासा नहीं किया गया था। 

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