सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति में मिलावट की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का दिया निर्देश

भक्तों की भावनाओं को शांत करने के लिए जांच का यह निर्देश दिया गया है

पीठ ने कहा कि हमने मामले में आरोप-प्रत्यारोपों पर विचार नहीं किया है। केवल दुनिया के करोड़ों भक्तों की भावनाओं को शांत करने के लिए जांच का यह निर्देश दिया गया है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) में लड्डू तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में पशु वसा के कथित मिलावट की जांच के लिए एक स्वतंत्र विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने निर्देश देते हुए कहा एसआईटी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और आंध्र प्रदेश पुलिस के दो-दो अधिकारियों और केंद्र सरकार के निकाय भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के एक अधिकारी को शामिल किया जाएगा।

पीठ ने कहा कि हमने मामले में आरोप-प्रत्यारोपों पर विचार नहीं किया है। केवल दुनिया के करोड़ों भक्तों की भावनाओं को शांत करने के लिए जांच का यह निर्देश दिया गया है। पीठ ने इस मामले में दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम अदालत को राजनीतिक लड़ाई के मैदान के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देंगे।

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