सुप्रीम कोर्ट ने सद्गुरु ईशा फाउंडेशन को दी राहत, मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक 

हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसकी 2 बेटियों का ब्रेनवॉश किया गया। इसके बाद उन्हें ईशा फाउंडेशन के योग केंद्र में रखा गया है। 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सद्गुरु ईशा फाउंडेशन को राहत दी है। कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। ईशा फाउंडेशन ने मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मद्रास हाईकोर्ट ने आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी क्रिमिनल केस की जानकारी देने का पुलिस को निर्देश दिया था। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसकी 2 बेटियों का ब्रेनवॉश किया गया। इसके बाद उन्हें ईशा फाउंडेशन के योग केंद्र में रखा गया है। 

इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे संस्थान में पुलिसकर्मियों को नहीं भेज सकते है। वह ऑनलाइन दोनों महिलाओं से बात करेंगे और उसके बाद आदेश पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में इस मामले को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। 

 

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