बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों से हटाएं आवारा कुत्ते : सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, कहा- शेल्टर होम में रखे
स्ट्रे डॉग्स से पूरी तरह मुक्त किया जाना आवश्यक है
कोर्ट ने यह कार्रवाई दिल्ली में रेबीज़ से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर शुरू की। अदालत ने संस्थागत स्थानों में बढ़ते खतरे से निपटने के लिए जल्द अंतरिम निर्देश जारी करने की बात कही।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश में स्ट्रे डॉग्स पर रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि स्कूलों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अस्पतालों के आसपास मौजूद आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में रखा जाए। अदालत ने कुत्तों के हमलों में बढ़ोतरी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों को स्ट्रे डॉग्स से पूरी तरह मुक्त किया जाना आवश्यक है।
कोर्ट ने यह कार्रवाई दिल्ली में रेबीज़ से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर शुरू की। अदालत ने संस्थागत स्थानों में बढ़ते खतरे से निपटने के लिए जल्द अंतरिम निर्देश जारी करने की बात कही।
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