सुरंग में लागू होता है ये कानून 

सुरंग में लागू होता है ये कानून 

सेक्शन 19 ऑफ माइन्स एक्ट 1952 के मुताबिक पीने का पानी किसी यूरिनल या धोने की जगह के 6 किमी के दायरे में नहीं होना चहिए।

सेक्शन 19 ऑफ माइन्स एक्ट 1952 के मुताबिक पीने का पानी किसी यूरिनल या धोने की जगह के 6 किमी के दायरे में नहीं होना चहिए।
खदान में काम करने वाला एक व्यक्ति सिर्फ 2 लीटर पीने के पानी की मात्रा ही ले जा सकता है, कामगारों से वाटर सप्लाई के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, एक समय पर 100 या 100 से ज्यादा व्यक्ति अगर काम करते हैं, वहां इंस्पेक्टर पीने के पानी को यांत्रिक तरीके से या फिर दूसरे तरीके से ठंडा करने का ऑर्डर दे सकता है।

नियमों के मुताबिक
माइनिंग के नियमों के मुताबिक ऐसे मजदूरों की नियमित स्वास्थ्य जांच के अलावा हर पांच साल पर विशेष जांच कराई जानी चाहिए, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता,माइंस रुल्स एंड रेगुलेशन पीने के पानी की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए होनी चाहिए, लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता।  

Post Comment

Comment List

Latest News

घटिया माल मिलने पर पांच दवाएं और सर्जिकल गलव्स के बेचने पर विभाग ने लगाई रोक : दो एंटीबायोटिक्स, बीपी-शुगर, एलर्जी की है दवाएं  घटिया माल मिलने पर पांच दवाएं और सर्जिकल गलव्स के बेचने पर विभाग ने लगाई रोक : दो एंटीबायोटिक्स, बीपी-शुगर, एलर्जी की है दवाएं 
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से बुधवार को जांच में घटिया मिलने पर पांच दवाओं और सर्जरी...
यात्रीगण ध्यान दें! अब सफर से 10 घंटे पहले तैयार हो जाएगा रिजर्वेशन चार्ट, रेलवे ने किया नियमों में बदलाव
338 करोड़ रुपए के विकास कार्यो का लोकार्पण-शिलान्यास : भजनलाल का कांग्रेस पर निशाना, कहा- विकास नहीं दिख रहा तो शिविरोंं में जाकर आंखों की जांच कराएं
पिकअप दूसरे वाहन से टकराई तीन लोग जिंदा जले, मृतकों के शव सीट से चिपके मिले
जेजेएम घोटाला : एसीबी की SIT ने पांच आरोपी किए गिरफ्तार, सभी लोगों की मिलीभगत होने के मिले साक्ष्य
कप्तान दुर्गाप्रसाद चौधरी की 119वीं जयंती आज
एंटी नारकोटिक्स सेल की छापेमारी : झुंझुनूं में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पर चला बुलडोजर, मुर्गी फार्म में बने स्टोरेज हाउस और मशीनों के कमरों को किया ध्वस्त