थाईलैण्ड की महिला ने किया वीजा नियमों का उल्लंघन : होटल प्रबंधक ने अवैध शरण दी, सीआईडी की जांच में खुलासा
ऑनलाइन सी फॉर्म में गलत वीजा नंबर की जानकारी
थाईलैण्ड की एक महिला की ओर से वीजा नियमों का उल्लंघन करने और उसे अवैध रूप से पुष्कर के एक होटल प्रबंधक की ओर से शरण देने का मामला सामने आया। सीआईडी जोन अजमेर ने ओवर स्टे करने वाली विदेशी महिला व होटल प्रबन्धक के खिलाफ पुष्कर थाने में मुकदमा दर्ज।
अजमेर। थाईलैण्ड की एक महिला की ओर से वीजा नियमों का उल्लंघन करने और उसे अवैध रूप से पुष्कर के एक होटल प्रबंधक की ओर से शरण देने का मामला सामने आया है। सीआईडी जोन अजमेर ने ओवर स्टे करने वाली विदेशी महिला व होटल प्रबन्धक के खिलाफ पुष्कर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। सीआईडी (वि.शा) एवं विदेशी पंजीकरण अधिकारी एडिशनल एसपी राजेश मीना ने बताया कि पुष्कर स्थित द मस्कमेलन होटल एण्ड रिसोर्ट में 1 फरवरी 2026 को थाईलैण्ड निवासी महिला कन्याफट नोएनहोंग आकर रुकी थी। होटल प्रबन्धक ने उसके ऑनलाइन सी फॉर्म में गलत वीजा नंबर की जानकारी दी।
जिससे उसका ओवर स्टे छिपाया जा सके। सीआईडी की जांच में ऑनलाइन सी फार्म में बताया गया वीजा नंबर किसी अन्य युगांडा नागरिक का होना सामने आ गया। जिससे स्पष्ट हो गया कि होटल प्रबंधक ने जानबूझकर विदेश महिला को ओवर स्टे कराने व उसके ओवर स्टे को छिपाने के लिए सही जानकारी देने के बजाय गलत तथ्य ऑनलाइन सी फार्म मंे दर्शाए हैं, जो द इमिग्रेशन एण्ड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

Comment List