कार्रवाई: बूंदी में 4 कोचिंग व लाईब्रेरी संस्थान किए सीज

कोचिंग व लाइब्रेरी संस्थानों में सुरक्षा मानकों की जिला प्रशासन व नगर परिषद की संयुक्त टीम ने की जांच

कार्रवाई: बूंदी में 4 कोचिंग व लाईब्रेरी संस्थान किए सीज

बिल्डिंग बायलॉज की पालना नहीं होने से सरकार को राजस्व का नुकसान हो ही रहा है, वहीं आसपास के लोगों पर भी खतरा मंडराता रहता है।

बूंदी। नई दिल्ली में बेसमेंट में संचालित लाइब्रेरी में घटित घटना  के बाद कुंभकर्णी नींद से जागते हुए प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए बेसमेंट में संचालित 4 कोचिंग व लाइब्रेरी संस्थान को सीज किया। गौरतलब है कि नई दिल्ली की बेसमेंट में संचालित लाइब्रेरी में घटित घटना के बाद पूरे देश में फौरी कार्यवाही करते हुए नगर परिषद की अग्निशमन दस्ते ने बूंदी शहर मे जगह जगह चल रहे बेसमेंटों की जांच कर किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं करने के दिशा निर्देश दिए थे। राज्य सरकार के दिशा-निर्देश और लगातार प्रमुखता से प्रकाशित हो रहे समाचारों और आमजन में चल रही चर्चाओं के बीच गुरुवार को संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की।

जांच में मिली सुरक्षा मानकों की कमी
गुरुवार को जिला प्रशासन व नगर परिषद की संयुक्त टीम ने बूंदी शहर में संचालित कोचिंग व लाइब्रेरी संस्थानों में सुरक्षा मानकों की जांच की। इस दौरान सुरक्षा मानकों में कमी पाए जाने पर संचालित 4 कोचिंग व लाइब्रेरी संस्थान बेसमेंट को सीज किया गया। उपखंड अधिकारी दीपक मित्तल ने बताया कि जांच के दौरान 4 कोचिंग एवं लाइब्रेरी संस्थानों में सुरक्षा मानकों में विभिन्न तरह की कमियां मिली। उन्होंने बताया कि नगर परिषद प्रशासन के अनुसार संस्थाओं के पास फायर एनओसी नहीं पाई गई और सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध नहीं थे। इनमें कुछ संस्थाएं बेसमेंट में संचालित की जा रही थी, जहां आपात कालीन गेट की व्यवस्था नहीं पाई गई।  

इन संस्थानों पर हुई कार्रवाई
जिला प्रशासन व नगर परिषद की संयुक्त टीम ने शहर के लंका गेट स्थित चाणक्य लाइब्रेरी, मंडी रोड पर गायत्री एजुकेशन, गायत्री नगर स्थित अधिगम लाइब्रेरी, बहादुर सिंह सर्किल पर स्थित देव क्लासेस कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई कर सीज किया है।  कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के कार्यवाह आयुक्त अरुणेश शर्मा, राजस्व अधिकारी रूही तरन्नुम सहायक अग्निशमन अधिकारी अब्दुल मतीन मंसुरी तथा नगर परिषद के अतिक्रमण एवं फायर सेफ्टी टीम सहित पुलिस जाब्ता भी साथ रहा।

क्या है बेसमेंट के नियम
बिल्डिंग बायलॉज में इमारतों के लिए 500 वर्ग मीटर की जमीन से कम आकार वाले मकानों में बेसमेंट नहीं बनाए जा सकते। बेसमेंट में के अलावा किसी भी तरह की कमर्शियल गतिविधियां नहीं हो सकती हैं। कॉमर्शियल इमारत में जमीन का 25 फीसदी हिस्सा पार्किंग के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य है। नियमानुसार बिल्डिंग लाइन से 2-2 मीटर जगह छोड़कर ही बेसमेंट बनाया जा सकता है। कायदे में इन बेसमेंट का प्रयोग पार्किंग के लिए किया जा सकता है। बिल्डिंग बायलॉज की पालना नहीं होने से सरकार को राजस्व का नुकसान हो ही रहा है, वहीं आसपास के लोगों पर भी खतरा मंडराता रहता है।

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