कोरोना के बढ़ते मामले के बाद नई गाइडलाइन में क्या खास... जानने के लिए पढ़े यह खबर
गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन
जयपुर। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के बढ़ते पॉजीटिव मामलों के बाद अब गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके अनुसार आमजन को कोविड उपयुक्त व्यवहार, Test-Treak-Treat प्रोटोकॉल और टीकाकरण के साथ-साथ मास्क अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी और बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक होगा।
शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में दिशा निर्देश
प्रदेश के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय(कक्षा 1 से 12 तक) और समस्त कोचिंग संस्थानों में शैक्षिक गतिविधियां विभाग द्वारा जारी आदेश 8.11.2021 द्वारा दिनांक 15 नवंबर 2021 से अनुमत किए गए है। वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य में शिक्षण गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु शिक्षण संस्थाओ ( विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, कोचिंग संस्थान की ओर से निम्न पालना सुनिश्चित की जाएगी।
1. विश्विद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय के शैक्षिणिक और अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो और कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की दोनों खुराक अनिवार्य रूप से लेनी होगी।
2. शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ/विद्यार्थी के आवागमन हेतु संचालित स्कूल/बस/ऑटो/कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे।
3. शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थी द्वारा अपने माता-पिता/अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाईन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जाएगा और उनके लिए ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा निरंतर संचालित रखी जाएगी।
4. शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ/विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी और उसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।
5. अध्ययन अवधि के दौरान संस्था में और आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। "NO Mask No Entry" की पालना आवश्यक होगी। किसी विद्यार्थी/स्टाफ द्वारा मास्क नहीं लगाया जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
6. नियमित कक्षाओं में अध्ययन के लिए छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि प्रत्येक छात्र मध्य कम से कम दो गज की दूरी सुनिश्चित हो सके।
7. शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रार्थना सभा एवं अन्य किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा।
8. मुख्य द्वार पर प्रवेश एवं निकास के दौरान संस्थान परिसर, कक्षाओं में सामाजिक दूरी (दो गज की दूरी) का ध्यान रखना होगा। संस्थान में किसी भी स्थान पर विध्यार्थी/अभिभावक/कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित नही होंगे। इसके साथ ही भिन्न-भिन्न कक्षओं के आवागमन के समय कुछ समय का अंतराल रखा जाएगा। ताकि बड़ी संख्या में विद्यार्थी एकत्रित ना हो। संस्थान परिसर में स्थित कैंटीन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जाएगा।
9. प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम एवं फैक्ल्टी रूम में कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिंदुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डलस एवं सार्वजनिक सतह फर्श आदि प्रतिदिन सेनेटाईज किया जावे और खिड़की/दरवाजों को खुला रखा जावे ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे।
10. संस्थान में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को सेनेजाईज करना अनिवार्य होगा।
11. जिन शिक्षण संस्थानों की ओर से छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, उनकी द्वारा बाहर से आने वाले छात्रों का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाये और रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन किया जायेगा।
12. विभिन्न विभागों (समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक विभाग एवं टीएडी द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों/छात्रावास द्वारा उपरोक्त दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।
13. सार्वजनिक स्थान पर थूंकने पर प्रतिबंध है और उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
14. संस्थान परिसर में किसी भी विद्यार्थी, शिक्षक, कार्मिक के कोविड संक्रमित या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर संस्था द्वारा संबंधित कक्ष को 10 दिनों के लिए बंद किया जाएगा।
15. किसी भी विद्यार्थी, शिक्षक, कार्मिकको कोविड-19 के लक्षण पाये जाने पर उसे तुरंत निकटस्थ अस्पताल/कोविड सेंटर में ईलाज/आईसोलेशन हेतु रेफर/भर्ती करवाया जायेगा और संस्थान द्वारा एंबुलेंस की व्यवस्था की जावेगी।
16. शिक्षण संस्थानों द्वारा माता-पित/अभिभावक को यह परामर्श दिया जाये कि किसी भी छात्र या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के बीमार होने पर उसकी सूचना विद्यालय/स्थानीय प्रशासन की दी जावे।
17. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग स्वायत्त शासन विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार के संबंध में सघन जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। चिकित्सा विभाग द्वारा समय-समय पर विद्यालयों में चिकित्सा दल भेजकर स्टाफ, विद्यार्थियों की रेण्डम सेंपलिंग कराई जाये। पुलिस, यातायात और चिकित्सा विभाग के कर्मिकों द्वारा स्कूल वाहनों की रेण्डम जांच कर कोविड गाईड लाईन की पालना सुनिश्चित कराई जाए।
18. शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण द्वारा विद्यालयों में कोविड गाईडलाईन की पालना सुनिश्चित कराई जाए। कोवि़ड गाईडलाईन्स की पालना हेतु विद्यालय प्रधान और स्कूल प्रशासन पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।
19. प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में शिक्षण गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु अन्य विस्तृत दिशा निर्देश शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।
20. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शिक्षण संस्थानों में कोरोना प्रोटोकॉल एवं उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना की मानिटरिंग हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।
21. विभिन शहरों, कस्बों, ग्रामीण क्षेत्र में कोविड संक्रमण की तत्कालिक परिस्थिति के मद्देनजर किसी भी विद्यालय, हॉस्टल इत्यादि को कुछ समय के लिए बंद करने या अन्य कोई प्रतिबंध लगाने के लिए जिला कलक्टर अधिकृत होंगे। ताकि उनके द्वारा स्थानीय परिस्थितियोंके अनुरूप निर्देश जारी किया जा सके।
अन्य गतिविधियों के संबंध में
सभी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृति और धार्मिक समारोह, त्योहारों, शादी-समारोह में कोविड उपयुक्त व्यवहार (मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी) पालना सुनिश्चित की जाएगी।
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