HC ने RU और 5 ईयर लॉ कन्वीनर से मांगा जवाब

HC ने RU और 5 ईयर लॉ कन्वीनर से मांगा जवाब

5 ईयर विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश से जुडे मामला

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने 5 ईयर विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश से जुडे मामले में एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थी के प्रवेश परीक्षा में ओबीसी वर्ग से अधिक अंक आने के बावजूद उसे एमबीसी में शामिल नहीं करने पर राजस्थान विवि और 5 ईयर लॉ कन्वीनर से जवाब मांगा है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश अनामिका सिंह गुर्जर की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में एमबीसी वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों ने ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों से अधिक अंक हासिल किए हैं। इसके बावजूद भी उन्हें एमबीसी वर्ग में ही प्रवेश दिया गया है। जबकि नियमानुसार ओबीसी वर्ग से अधिक अंक हासिल करने पर अभ्यर्थी को ओबीसी वर्ग में प्रवेश दिया जाना चाहिए था। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।    

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