हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा, 5.25 लाख रुपए का लगाया जुर्माना 

अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता

हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा, 5.25 लाख रुपए का लगाया जुर्माना 

अदालत ने अभियुक्तों पर कुल 5.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

जयपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय, क्रम-11, महानगर प्रथम, मुख्यालय सांगानेर ने आपसी कहासुनी में युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त कुलवेन्द्र सिंह और अपराध में शामिल अभियुक्त सुनील शर्मा, पचवीर, जितेन्द्र माहेश्वरी उर्फ जीतू टाइगर और प्रीतम लालवानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर कुल 5.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी पुरवा चतुर्वेदी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त कुलवेन्द्र ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर गोल्डी व उसके साथियों के साथ बहसबाजी और मारपीट की। वहीं, इस दौरान देसी कट्टे से गोली मारकर गोल्डी की हत्या कर दी। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

 

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