सफाई कर्मचारी सेवा नियमों में संशोधन, संतोषजनक सेवा होने पर ही हो सकेंगे स्थायी
2025 के नियमों में शामिल कर लिया गया
राज्य सरकार ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 और 335 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए राजस्थान नगरपालिका नियम, 2012 में संशोधन किया है।
जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 और 335 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए राजस्थान नगरपालिका (सफाई कर्मचारी सेवा) नियम, 2012 में संशोधन किया है। इस संशोधन को 2025 के नियमों में शामिल कर लिया गया है।
संशोधन के तहत, नियम 8 को पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब नए नियम के अनुसार, सफाई कर्मचारी सेवा में सीधी भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवार का संविदा काल और चरित्र ऐसा होना चाहिए, जो सेवा में स्थायी नियुक्ति के योग्य हो। नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से सफल उम्मीदवार के चरित्र और पिछले रिकॉर्ड की जांच नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से की जाएगी।
यह संशोधन नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इस कदम का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। डीएलबी आयुक्त एवं सचिव कुमार पाल गौतम ने इसकी अधिसूचना जारी की है।विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से सफाई कर्मचारी सेवा में भर्ती प्रक्रिया की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार होगा।
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