राजस्थान जेल नियमों में संशोधन, आदतन अपराधियों की बदली परिभाषा
जेल प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा
राज्य सरकार ने जेल नियमों में संशोधन करते हुए आदतन अपराधियों की परिभाषा में बदलाव किया है।
जयपुर। राज्य सरकार ने जेल नियमों में संशोधन करते हुए आदतन अपराधियों की परिभाषा में बदलाव किया है। अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार ने जेल अधिनियम, 1894 की धारा 59 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राजस्थान जेल नियम, 2022 में संशोधन किया है।
राजस्थान जेल (संशोधन) नियम, 2025 के तहत, आदतन अपराधी की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। संशोधित नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो लगातार 5 वर्षों के दौरान अलग-अलग अवसरों पर किए गए अपराधों के लिए दो से अधिक बार दोषी ठहराया गया हो और जिसकी सजा अपील या समीक्षा में रद्द नहीं हुई हो, उसे आदतन अपराधी माना जाएगा।
इसके अतिरिक्त उक्त 5 वर्षों की अवधि की गणना में जेल में बिताया गया समय (चाहे वह सजा के दौरान हो या हिरासत के दौरान) शामिल नहीं किया जाएगा। संशोधित नियमों के प्रभावी होने की तिथि अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के बाद से होगी। इस आदेश को राज्य सरकार की ओर से संयुक्त सचिव अनुराधा गोगिया की ओर से जारी किया गया। राज्य सरकार का यह कदम जेल प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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