मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम : ऑनलाइन आवेदन शुरू, युवाओं को मिलेगा 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण
विस्तृत गाइडलाइन जारी
सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लागू की है।
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर ठोस पहल कर रही है। सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लागू की है, जिसके लिए अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश के युवा एसएसओ आईडी एवं ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने 12 जनवरी को योजना का शुभारंभ किया गया था तथा 15 जनवरी को इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई थी।
इसके अंतर्गत विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा ऋण पर शत प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही, 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी तथा सीजीटीएमएसई शुल्क के पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है। योजना के तहत 8वीं से 12वीं उत्तीर्ण, स्रातक, आईटीआई एवं उच्च शिक्षित युवाओं के लिए उनकी योग्यता के अनुसार ऋण और मार्जिन मनी की अलग-अलग सीमा निर्धारित की गई है।

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