फर्जी कूपन काटने का मामला, अन्नपूर्णा रसोई संचालक पर एक लाख रुपये की पेनल्टी

फर्जी कूपन काटने का मामला, अन्नपूर्णा रसोई संचालक पर एक लाख रुपये की पेनल्टी

जांच में एक अगस्त से 31 अगस्त 2023 तक लंच-डिनर में जारी किये गये कूपनों में से रसोई संचालक संस्था द्वारा लाभार्थी के पूर्व में रक्षित फोटो से फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी कूपन काटा जाना राजकीय अनुदान राशि के गबन की श्रेणी में आता है।

भीलवाड़ा। राजस्थान में भीलवाड़ा के शाहपुरा नगर परिषद में संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई की रेमंडली जांच में फर्जी कूपन काटने का खुलासा होने के बाद रसोई संचालक संस्था पर एक लाख रुपये की पेनल्टी लगाते हुये संस्था को ब्लैक लिस्टेड किया गया।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सुरेश कुमार ओला ने एक आदेश जारी किया। आदेश में बताया गया है कि  प्रदेश में संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोइयों का निदेशालय स्तर से नियमित रूप से रेण्डमली रसोइयों की जांच की जाती है, जिसमें नगर परिषद शाहपुरा में संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई संख्या 588 की विभागीय स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा रेण्डमली जांच की गयी।

जांच में एक अगस्त से 31 अगस्त 2023 तक लंच-डिनर में जारी किये गये कूपनों में से रसोई संचालक संस्था द्वारा लाभार्थी के पूर्व में रक्षित फोटो से फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी कूपन काटा जाना राजकीय अनुदान राशि के गबन की श्रेणी में आता है। इस पर संस्था संचालक पर एक लाख रुपये की पेनल्टी लगायी गयी तथा आगामी 15 दिनों में नवीन संस्था का चयन किया जायेगा, तब तक नगर परिषद द्वारा संचालन किया जायेगा।

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