मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना : जिले में 881 ऋणी सदस्य होंगे लाभान्वित, 40.36 करोड़ के अवधिपार ऋण का होगा निस्तारण

जिले में कुल 881 ऋणी सदस्य इस योजना का ले सकेंगे लाभ

मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना : जिले में 881 ऋणी सदस्य होंगे लाभान्वित, 40.36 करोड़ के अवधिपार ऋण का होगा निस्तारण

जयपुर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक की सचिव  रजनी गुप्ता ने बताया कि जिले में कुल 881 ऋणी सदस्य इस योजना का लाभ ले सकेंगे

जयपुर। सहकारी भूमि विकास बैंक के अवधिपार ऋणी सदस्यों को राहत देने के लिए राज्य सरकार की ओर से 200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान कर मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26 लागू की गई है। जयपुर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक की सचिव  रजनी गुप्ता ने बताया कि जिले में कुल 881 ऋणी सदस्य इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इन ऋणियों को योजना से लाभान्वित किए जाने से लगभग 40.36 करोड़ रुपए के अवधिपार ऋणों का निस्तारण हो सकेगा तथा लाभार्थियों को पुन: मुख्यधारा में आने का अवसर मिलेगा। 

उन्होंने बताया कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के समस्त ऋण खाते, जो दिनांक 1 जुलाई, 2024 को अवधिपार की श्रेणी में वर्गीकृत हैं, मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना के दायरे में आएंगे। किन्तु वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार की 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के तहत वितरित किये गए ऋणों में से अवधिपार हो चुके खाते इस योजना के अंतर्गत राहत के लिए पात्र नहीं होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए ऋणी सदस्य द्वारा स्वयं के हिस्से की देय राशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत अंश 30 जून, 2025 तक बैंक खाते में जमा करवाया जाना आवश्यक है। जबकि, शेष देय राशि अधिकतम तीन किश्तों में योजना अवधि 30 सितम्बर, 2025 से पूर्व बैंक खाते में जमा करवाई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि योजना की विस्तृत जानकारी के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय के साथ ही चौमूं, फागी, चाकसू, शाहपुरा व जयपुर शाखा में सम्पर्क किया जा सकता है।

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