मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना लागू, दुर्घटना मृत्यु पर मिलेगा 5 लाख तक का आर्थिक संबल
जन आधार कार्ड में दर्ज सभी सदस्य योजना के लाभार्थी
राज्य सरकार ने जरूरतमंद, असहाय और अल्प आय वर्ग के परिवारों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना” को 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह योजना पूर्व में जारी आदेशों के स्थान पर तत्काल प्रभाव से लागू।
जयपुर। राज्य सरकार ने जरूरतमंद, असहाय और अल्प आय वर्ग के परिवारों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना” (एमएडीबीवाई) को 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी कर दिया है। वित्त (बीमा) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह योजना पूर्व में जारी आदेशों के स्थान पर तत्काल प्रभाव से लागू होगी। योजना के तहत मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में पंजीकृत परिवारों के साथ विद्युत कंपनियों के ऐसे कर्मचारी परिवार भी शामिल होंगे, जो इन योजनाओं में कवर नहीं हैं।
जन आधार कार्ड में दर्ज सभी सदस्य योजना के लाभार्थी माने जाएंगे। साथ ही दो वर्ष तक के ऐसे शिशु भी पात्र होंगे, जिनका नाम जन आधार में दर्ज नहीं है। दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में एक सदस्य की मृत्यु पर अधिकतम 5 लाख रुपये तथा एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। योजना का क्रियान्वयन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (एसआईपीएफ) के माध्यम से किया जाएगा।

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