शिक्षक भर्ती में अधिक अंक होने के बावजूद चयन नहीं, हाईकोर्ट ने कहा- अभ्यावेदन तय करें

हाईकोर्ट ने संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे

शिक्षक भर्ती में अधिक अंक होने के बावजूद चयन नहीं, हाईकोर्ट ने कहा- अभ्यावेदन तय करें

हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012 के संशोधित परिणाम में अधिक अंक मिलने के बावजूद नियुक्ति न देने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई। जस्टिस आनंद शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर याचिकाकर्ता सोनम शर्मा का अभ्यावेदन तय करने के निर्देश दिए। संशोधित परिणाम में अंक बढ़ने के बाद भी चयन नहीं हुआ था।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012 के संशोधित परिणाम में अधिक अंक लाने के बावजूद भी अभ्यर्थी का चयन नहीं करने के मामले में राज्य सरकार को कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए निर्णय के आधार पर याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन तय करें। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश सोनम शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने करौली जिला परिषद की ओर से हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, 2012 में आवेदन किया था। परीक्षा के विवादित प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट ने संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे। संशोधित परिणाम में याचिकाकर्ता के अधिक अंक आ गए, लेकिन उसे नियुक्ति नहीं दी गई। राज्य सरकार की ओर से पेश एसएलपी भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।

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