सरकार ने कुसुम यादव का बढ़ाया कार्यकाल, विभाग ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए आदेश

पूर्व हो तक के लिए अधिकृत किया था

सरकार ने कुसुम यादव का बढ़ाया कार्यकाल, विभाग ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए आदेश

एलएसजी ने 25 नवंबर 2024 को आदेश जारी कर कुसुम यादव निगम पार्षद वार्ड संख्या 74 को महापौर पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार की ओर से प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिए अधिकृत किया था। 

जयपुर। राज्य सरकार ने नगर निगम जयपुर हेरिटेज की कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव का कार्यकाल 60 दिन और बढ़ा दिया है। स्वायत्त शासन विभाग के आयुक्त एवं शासन सचिव कुमार पाल गौतम ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम-2009 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। एलएसजी ने 25 नवंबर 2024 को आदेश जारी कर कुसुम यादव निगम पार्षद वार्ड संख्या 74 को महापौर पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार की ओर से प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिए अधिकृत किया था। 

इस आदेश की अवधि शनिवार को समाप्त हो रही थी, ऐसे में राज्य सरकार ने यादव का 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार की ओर से प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिए अधिकृत किया है। यादव को पिछले साल 24 सितंबर को मेयर पद का कार्यभार सौंपने के आदेश जारी किए गए थे।

 

Tags: kusum

Post Comment

Comment List

Latest News

Weather Update : सर्द हवाओं और शीतलहर से प्रदेश में सर्दी ने ठिठुराया, लगातार गिर रहा पारा Weather Update : सर्द हवाओं और शीतलहर से प्रदेश में सर्दी ने ठिठुराया, लगातार गिर रहा पारा
प्रदेश में सर्दी अब अपने तेवर दिखाने लगी है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवा से राजस्थान में तेज और...
ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग : कई घर जलकर खाक, लोगों से एक मजबूत संरचना में शरण लेने का आग्रह
सिद्धांत चतुर्वेदी ने अपना ‘धड़क 2’ का अवॉर्ड ऑनर किलिंग के शिकार दिवंगत सक्षम टेट को किया समर्पित, जानें अभिनेता ने क्या कहा 
इंडिगो की कई उड़ानें रद्द : नए नियम लागू होने के बाद उड़ानों में बढ़ी देरी, शिड्यूल को पुर्नव्यवस्थित करने के लिए उड़ानें हो रही रद्द 
रूफ टॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए सिटी एक्सीलरेटर प्रोग्राम, जयपुर सहित प्रदेश के 4 शहर शामिल
संभागवार बैठकों से सत्ता-संगठन में सीधा संवाद, मुख्यमंत्री आवास पर मंथन
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : मंदिर का धन केवल भगवान का, कोर्ट ने कहा- इसका इस्तेमाल बैंक बचाने में नहीं किया जा सकता