सरकार ने एकीकृत कर प्रबंधन प्रणाली के पूर्ण उपयोग के दिए निर्देश, IT-TDS व GST-TDS कार्यों में अनिवार्यता पर जोर
सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर और ई-मेल आईडी भी जारी
वित्त विभाग ने राज्य में राजस्थान एकीकृत कर प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी और पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के भुगतान से संबंधित आयकर कटौती, प्रोजेक्शन, डिक्लेरेशन, 24Q जनरेशन, भुगतान व आहरण वितरण अधिकारियों से जुड़े आयकर एवं जीएसटी से संबंधित समस्त कार्य R-ITMS के माध्यम से ही किए जाएं।
जयपुर। वित्त विभाग ने राज्य में राजस्थान एकीकृत कर प्रबंधन प्रणाली (R-ITMS) के प्रभावी और पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के भुगतान से संबंधित आयकर कटौती, प्रोजेक्शन, डिक्लेरेशन, 24Q जनरेशन, भुगतान व आहरण वितरण अधिकारियों से जुड़े आयकर एवं जीएसटी से संबंधित समस्त कार्य R-ITMS के माध्यम से ही किए जाएं। विभाग के अनुसार, यह पाया गया है कि कई आहरण वितरण अधिकारी एवं कार्यालय IT-TDS, Vendor IT-TDS एवं GST-TDS से संबंधित कार्यों एवं रिटर्न जनरेशन के लिए R-ITMS का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे प्रणाली का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को R-ITMS के उपयोग हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें।
आदेश में बताया गया है कि R-ITMS के माध्यम से 24G, 24Q, 26Q, GSTR-7 जैसे रिटर्न तैयार कर ई-फाइलिंग की जा सकेगी, नोटिस का ऑनलाइन जवाब एवं संशोधित/रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही IT-TDS, Vendor IT-TDS एवं GST-TDS से संबंधित वर्चुअल हेल्प भी प्रदान की जाएगी। R-ITMS सब्सक्रिप्शन एवं सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर और ई-मेल आईडी भी जारी की गई है। सरकार का मानना है कि R-ITMS के व्यापक उपयोग से कर प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और समयबद्धता सुनिश्चित होगी।

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