एकलपीठ ने दोषी नहीं माना है तो अवमानना याचिका पर नहीं हो सकती अपील : हाईकोर्ट

अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील पर सुनवाई

एकलपीठ ने दोषी नहीं माना है तो अवमानना याचिका पर नहीं हो सकती अपील : हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने टोंक कलेक्टर टीना डाबी सहित अन्य के खिलाफ अवमानना से जुड़ी अपील को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। अपील में कहा कि एकलपीठ ने इन्हें दोषी नहीं माना है। अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील पर सुनवाई नहीं होती।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने टोंक कलेक्टर टीना डाबी सहित अन्य के खिलाफ अवमानना से जुड़ी अपील को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। अदालत ने कहा है कि यदि एकलपीठ ने अफसरों को अवमानना का दोषी नहीं माना है तो अवमानना अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील दायर नहीं की जा सकती। सीजे संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश सुखलाल धाकड़ की अपील को खारिज करते हुए दिए। अपील में टोंक कलेक्टर टीना डाबी, एसडीओ रूबी अंसार, देवली तहसीलदार मेघना गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों को पक्षकार बनाया था।

अपील में कहा कि एकलपीठ ने इन्हें दोषी नहीं माना है। ऐसे में अपील को स्वीकार करते हुए इन अफसरों को अदालती आदेश की अवमानना के लिए दंडित किया जाए। जिस पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने माना कि यदि एकलपीठ ने अधिकारियों को अवमानना के लिए दोषी नहीं माना है तो फिर अवमानना अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील पर सुनवाई नहीं होती।

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