IFMS 3.0 से होगा ऑनलाइन रिलीविंग और जॉइनिंग, वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश
नए कार्यालय में कार्यग्रहण करने की प्रक्रिया पूरी
जयपुर। वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग ने अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों के स्थानांतरण के बाद कार्यमुक्त (Relieving) और कार्यग्रहण (Joining) की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में IFMS 3.0 के तहत नया परिपत्र जारी किया गया है। परिपत्र के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार, सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय एवं सहायक लेखाधिकारी-प्रथम श्रेणी के जिन कार्मिकों का 10 जुलाई 2026 को जारी आदेशों के तहत स्थानांतरण हुआ है, उन्हें अब IFMS 3.0 के Employee Self Service (ESS) मॉड्यूल के माध्यम से ही ऑनलाइन कार्यमुक्त होने और नए कार्यालय में कार्यग्रहण करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में 4 अक्टूबर 2023 को जारी परिपत्र के तहत स्थानांतरण और कार्यग्रहण की सिस्टम आधारित व्यवस्था लागू की गई थी। अब उसी व्यवस्था के अनुरूप संबंधित कार्मिकों के लिए ऑनलाइन रिलीविंग एवं जॉइनिंग सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और कार्मिकों को IFMS 3.0 में विकसित प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और डिजिटल माध्यम से संपन्न हो सके।

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