मंत्रिमण्डल की बैठक में फैसले : राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी

पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी का होगा गठन

मंत्रिमण्डल की बैठक में फैसले : राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी

उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए उप-प्रधानाचार्य का बनेगा कैडर

 जयपुर। राज्य मंत्रिमण्डल ने राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022 को मंजूरी देने के साथ ही, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी के गठन तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप-प्रधानाचार्य के कैडर का गठन करने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को सीएमआर में हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022 का अनुमोदन किया है। कैबिनेट के इस निर्णय से राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे फिल्मों से जुड़े विविध क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ-साथ कला एवं संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और फिल्मों के माध्यम से राजस्थान के पर्यटक स्थलों का देश और दुनिया में प्रचार होगा।

नि:शुल्क आईपीडी-ओपीडी उपचार योजना अब ‘मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना’
कैबिनेट में उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज सहित सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में नि:शुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नामकरण ‘मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना’ किए जाने का निर्णय किया।  मंत्रिमण्डल ने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी के गठन का निर्णय किया है। इस सोसायटी की ओर से प्रस्तावित सर्वोत्तम श्रेणी के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का संचालन किया जाएगा, जिससे राज्य में सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों एवं अन्य हितधारकों की क्षमता को अधिक समग्र एवं व्यापक बनाया जा सकेगा। इस सोसायटी का राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1958 के तहत पंजीयन कराया जाएगा। मंत्रिमण्डल ने राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम (द्वितीय संशोधन)-2022 का अनुमोदन किया है। इससे विभाग में पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे और भविष्य में पदोन्नति चैनल में अधिक स्पष्टता आएगी। राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम-1986 (नियम 7-ग) में संशोधन को मंजूरी दी है। श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय के निर्माण कार्य के लिए राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय किया है।

मंत्रियों को अलर्ट रहने के निर्देश
 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें कानून-व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई और विशेष तौर पर करौली घटना को साम्प्रदायिक दंगों का रूप देने में जुटी भाजपा को प्रमुखता से जवाब देने की रणनीति बनी। इसके लिए सभी मंत्रियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को लेकर बीजेपी सरकार विरोध माहौल नहीं बना सके। मंत्रिपरिषद में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के गुरुवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन और धौलपुर की घटना को लेकर भी चर्चा हुई।

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