आमजन से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण तय समय सीमा में हो : जेडीसी
जेडीए के मंथन सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक
जेडीए आयुक्त ने नागरिक सेवा केन्द्र में समस्त प्रकार के दर्ज आॅनलाइन प्रकरणों की पेडेंसी शून्य करने के निर्देश दिए। सभी जोन उपायुक्तों को पट्टे से संबंधित पत्रवालियां नागरिक सेवा केंद्र के माध्यम से लेकर निर्धारित समय में निस्तारित करने के निर्देश दिए।
जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त मंजू राजपाल ने संपर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों को गुणात्मक रूप से निस्तारित कर एवं प्रकरणों का निस्तारण 30 दिन में करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 60 दिन से पुराने प्रकरणों को आगामी बैठक से पूर्व निस्तारित कर पेंडेंसी को शून्य किया जाए। जेडीए के मंथन सभागार में मंगलवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त राजपाल ने लाइट्स प्रकरणों, कोर्ट कैसेज का निस्तारण त्वरित करने एवं इससे संबंधित प्रकरणों को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त ओआईसीज को कोर्ट कैसेज से संबंधित प्रकरणों में तथ्यात्मक रिपोर्ट आनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए, जिससे हर स्टेज पर प्रभावी मॉनिटरिंग संभव हो सके। जेडीए आयुक्त ने नागरिक सेवा केन्द्र में समस्त प्रकार के दर्ज ऑनलाइन प्रकरणों की पेडेंसी शून्य करने के निर्देश दिए। सभी जोन उपायुक्तों को पट्टे से संबंधित पत्रवालियां नागरिक सेवा केंद्र के माध्यम से लेकर निर्धारित समय में निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जेडीए के राजस्व में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भी विशेष प्रयास किए जाएं। इसके लिए राजस्व अर्जित करने के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर लक्ष्य पूर्ण करने के लिए प्रभावी प्लानिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए कि नीलामी के लिए परिसंपत्तियां प्राथमिकता के आधार पर भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने नीलामी की कार्यप्रणाली को सरल बनाने एवं इसमें आ रही समस्यायों को दूर करने के निर्देश दिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जेडीए की नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकें।
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