हीटवेव से बचाव के लिए स्थानीय निकायों ने जारी किए दिशा-निर्देश, सरकार ने निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के दिए आदेश
हीटवेव के दुष्प्रभावों से नागरिकों को बचाया जा सके
सरकार ने सभी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिया है, ताकि हीटवेव के दुष्प्रभावों से नागरिकों को बचाया जा सके।
जयपुर। राज्य में 2025 के दौरान संभावित हीटवेव (लू) के प्रभावी प्रबंधन और शमन के लिए स्थानीय निकायों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निदेशक एवं विशिष्ट सचिव इन्द्रजीत सिंह के पत्र के माध्यम से सभी नगर निगम, परिषद, और पालिकाओं को ग्रीष्म ऋतु में जनता की सुरक्षा के लिए निर्देशित किया गया है। सरकार ने सभी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिया है, ताकि हीटवेव के दुष्प्रभावों से नागरिकों को बचाया जा सके।
दिशा-निर्देशों के प्रमुख बिंदु
आश्रय गृहों का निर्माण : गर्मी से असुरक्षित स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में आश्रय गृह बनाए जाएंगे। इनमें पंखा/कूलर, पीने का पानी और ओआरएस की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
चिकित्सा सहायता : चिन्हित स्थलों पर सरकारी अस्पतालों की जानकारी और संपर्क नंबर प्रदर्शित किए जाएंगे।
छाया और जल व्यवस्था : सार्वजनिक स्थलों पर छाया और पीने योग्य पानी की व्यवस्था की जाएगी।
पक्षियों के लिए दाना-पानी : शहरी क्षेत्रों में पक्षियों के लिए पानी और दाना रखने की व्यवस्था होगी, जिसमें सामाजिक संस्थाओं और दानदाताओं का सहयोग लिया जाएगा।
आवारा पशुओं की देखभाल : आवारा पशुओं के लिए खेलियों में पानी भरने का प्रबंध सुनिश्चित किया जाएगा।
हीटवेव जागरूकता : कचरा गाड़ियों पर हीटवेव संबंधित जिंगल चलाकर जागरूकता फैलाई जाएगी।
आग सुरक्षा : गर्मी के दौरान आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए अग्निशमन तंत्र को सक्रिय रखा जाएगा।
सड़क पर पानी का छिड़काव : अत्यधिक गर्मी के समय मुख्य सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा।
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